अन्य

विधि द्वारा संचालित किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य कॉरपोरेट निकाय या किसी सार्वजनिक संस्थान के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 321 के प्रावधानों के अन्तर्गत विस्तारित  किया गया है। ​