कार्य

आयोग के कार्य

संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत, अन्‍य बातों के साथ-साथ सिविल सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती संबंधी सभी मामलों में आयोग का परामर्श लिया जाना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आयोग के प्रकार्य इस प्रकार हैं:

  1. संघ के लिए सेवाओं में नियुक्‍ति हेतु परीक्षा आयोजित करना
  2. साक्षात्‍कार द्वारा चयन से सीधी भर्ती
  3. प्रोन्‍नति/ प्रतिनियुक्‍ति/ आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्‍ति
  4. सरकार के अधीन विभिन्‍न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना तथा उनमें संशोधन
  5. विभिन्‍न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले
  6. भारत के राष्‍ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना