संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसे प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन के साथ-साथ साक्षात्कार के माध्यम से चयन करने, पदोन्नति पर नियुक्ति तथा प्रतिनियुक्ति पर स्थांनातरण के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता के बारे में सलाह देने, विभिन्न सेवाओं में भर्ती की पद्धति से संबंधित सभी मामलों में सरकार को परामर्श देने, भर्ती नियम बनाने और संशोधन करने, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामलें, असाधारण पेंशन प्रदान करने संबंधी विविध मामले, विधिक व्यय आदि की प्रतिपूर्ति, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा भेजे गए किसी मामले पर सरकार को सलाह देने और किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर उस राज्य में किसी या सभी आवश्यकताओं को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है।
अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए आयोग की सहायता के लिए अधिकारी/ कर्मचारी होते है, जिन्हें सामान्यत: आयोग के सचिवालय के रूप में जाना जाता है एवं जिसके प्रधान सचिव महोदय होते है। आयोग की प्रशासनिक शाखा को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय/ सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों के वैयक्तिक मामले देखने के साथ-साथ आयोग सचिवालय के कार्य की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया है।