भर्ती शाखा उन सेवाओं को छोड़कर जो समय-समय पर यथा संशोधित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के उपबंधों के अंतर्गत आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है, संघ (कुछ संघ शासित क्षेत्रों सहित) की सभी ग्रुप ‘क’ सेवाओं तथा कतिपय ग्रुप ‘ख’ सेवाओं से संबंधित पदों पर चयन द्वारा सीधी भर्ती से संबंधित कार्य करती है।
भर्ती की तीन विधियां हैं यथा सीधी भर्ती, पदोन्नति द्वारा भर्ती तथा स्थानान्तरण तथा स्थाई आमेलन के द्वारा भर्ती। सीधी भर्ती या तो चयन द्वारा या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जा सकती है। चयन द्वारा भर्ती या तो साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है या वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा तथा /या व्यावहारिक कौशल परीक्षण के बाद साक्षात्कार द्वारा की जाती है ।