प्रतिनियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाना : मंत्रालयों के लिए दिशानिर्देश

प्रतिनियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाना : मंत्रालयों/विभागों के लिए दिशानिर्देश

संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने से पूर्व मंत्रालयों/विभागों को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 अक्तूबर, 1989 के का.ज्ञा. के पैरा 4 में निर्धारित निम्नलिखित कार्रवाई पूरी करनी अपेक्षित होगी ।

1. अपेक्षित पद्धति द्वारा भरे जानी वाली रिक्तयों का बिल्कुल सही आकलन पर्याप्त समय पहले भरा जाना चाहिए जिससे कि निर्धारित प्रक्रिया को भली भांति पूरा किया जा सके ।

2. जहां कहीं भी भर्ती नियम भर्ती के विभिन्न स्रोत को निर्धारित करते हैं और जहां विभिन्न श्रेणी के अधिकारी  विचार किए जाने के पात्र हैं, रिक्तियों का परिचालन केवल तभी समुचित माना जाएगा जब संबंधित मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी सभी श्रेणियों को एक समान रूप से टैप कर लिया गया है । दूसरे शब्दों में, विभाग को रिक्तियों का परिचालन भ.नि. में दर्शाए गए अनुसार केवल एक या दो स्रोतों तक सीमित नहीं रखना चाहिए ।

3. उपर्युक्त पैरा (ii) के अनुसरण में जहां कहीं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत निकायों के कर्मचारी तथा गैर सचिवालयी अधिकारी भी भर्ती नियमों के अनुसार आवेदन के पात्र हैं, संबधित प्रशासनिक मंत्रालयों को विभागों से यह विशेष अनुरोध करना चाहिए कि ये रिक्तियां ऐसे सभी संगठनों में परिचालित हो जिनसे ये संबंधित हैं, जिससे कि भर्ती नियमों की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से पालन किया जा सके ।

4. रिक्ति परिपत्र को अनिवार्य रूप से रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

5. नामांकन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दो माह की अवधि दी जानी चाहिए । यदि कुछ मामलों में रिक्ति को तात्कालिक आधार पर भरे जाने के कारण हैं, संबंधित संयुक्त सचिव के अनुमोदन से एक सीमित समय-सीमा जो छह सप्ताह से कम न हो, निर्धारित की जा सकती   है ।

6. रिक्ति परिपत्र की सभी प्रमुख विशेषताएं उदाहरणार्थ योग्यताएं तथा अनुभव, अधिकारियों की पात्रता, मूल विभाग द्वारा नामांकन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि अनिवार्य रूप से रोजगार समाचार में प्रकाशित की जानी चाहिए ।

7. रिक्ति परिपत्र को भर्ती नियमों में निर्दिष्ट चयन की सभी एजेंसियों अथवा स्रोतों को संबोधित किया जाना चाहिए । इन अनुदेशों के अनुपालन के साक्ष्य के तौर पर विभाग को संघ लोक सेवा आयोग को चयन के लिए संदर्भ भेजते समय आयोग को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि रिक्ति परिपत्र को भर्ती नियमों में उल्लिखित सभी एजेंसियों को दिया गया है ।

8. प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय मंत्रालय/विभाग निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवारों के जीवनवृत्त की मांग कर सकते  हैं ।

9. पद के परिचालन के बाद संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव यथाशीघ्र और किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन महीने के अंदर भेजा जाना चाहिए ।

नोट-।: रिक्‍ति का परिचालन/विज्ञापन पूरी तरह से सांविधिक भर्ती नियमों के प्रावधानों तथा उपर्युक्‍त अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए, ऐसा न होने पर आयोग द्वारा प्रस्‍ताव स्‍वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को रिक्‍ति पुन: परिचालित/विज्ञापित करनी होगी  या एक शुद्धिपत्र निकालना होगा :-

नोट 2 : संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्‍ताव के साथ निम्‍नलिखित दस्‍तावेज संलग्‍न किए जाने चाहिए :-

  1. जांच सूची प्रोफार्मा-एच
  2. संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्‍ताव भेजने के लिए प्रोफार्मा, प्रोफार्मा-।
  3. अधिसूचित सांविधिक भर्ती नियमों की प्रमाणित प्रति।
  4. रिक्‍ति परिपत्र की एक पठनीय प्रति तथा उन अधिकारियों की सूची जिन्‍हें यह जारी किया गया है।
  5. रोजगार समाचार के उस संगत भाग की पठनीय प्रति जिसमें रिक्ति विज्ञापित की गई थी जिसमें रिक्ति के प्रकाशन की तारीख दर्शाई गई हो ।
  6. पद को सृजित करने संबंधी आदेश की प्रति, यदि रिक्ति नए पद के सृजन के कारण उपलब्ध है ।
  7. फीडर ग्रेड के अधिकारियों की अद्यतन तथा परिचालित वरिष्ठता सूची यदि  भर्ती की पद्धति संयुक्त पद्धति हो ।
  8. सभी आवेदकों का समेकित तुलनात्मक विवरण जिसमें अर्हता या अनर्हता दर्शाई गई हो । अनर्हक उम्मीदवारों के मामले में अनर्हता के कारणों को दर्शाया जाना चाहिए ।
  9. अर्हक या अनर्हक उम्मीदवारों का जीवनवृत ।

    कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 2/7/2015 के का. का.ज्ञा.सं. ए.बी.14017/28/2014-स्था.(भ.नि.) के तहत संशोधित प्रोफार्मा निर्धारित किया है जिसमें उम्मीदवारों को प्रतिनियुक्ति पदों पर आवेदन करते समय अपना बायोडाटा/जीवनवृत्‍त प्रस्तुत करना होगा । यह प्रोफार्मा निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है । यहां क्लिक करें

  10. पद से संबद्ध कार्य तथा दायित्वों की एक प्रति ।
  11. अधिकारियों तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की सूची के साथ-साथ ग्रुप ‘क’ अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित सभी पात्र उम्मीदवारों की पांच वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ।
  12. अर्हक अधिकारियों के संबंध में सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, सतर्कता निर्बाधन तथा बड़ी/छोटी शास्तियों का विवरण ।
  13. इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि उक्त अधिकारी के पूर्व किसी अन्य प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी के बारे में आमेलन के लिए विचार नहीं किया गया । आमेलन के लिए अनिच्छुक होने संबंधी प्रमाण पत्र यदि ऐसा कोई अधिकारी है, संबंधित अधिकारी की सहमति साथ ही उनके मूल विभाग से सहमति (केवल आमेलन के मामले में)