भारतीय संविधान का अनुच्छेद 320 सिविल सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति करने तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति तथा स्थानांतरण करने तथा ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों या स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्ता अपनाये जाने वाले सिद्धांतों पर आयोग से परार्मश लेने की व्यवस्था करता है।
संविधान के अनुच्छेद 321 के तहत नियुक्ति शाखा, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संघ राज्य क्षेत्रों और कतिपय स्थानीय निकायों से उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले पदों के लिए अधिकारियों की चयन द्वारा पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करने के प्रस्ताव प्राप्त करती है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें सरकार अर्थात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके जारी अनुदेशों के अनुरूप आयोजित की जाती हैं ।