संविधान संघ एवं राज्यों के लिए समान अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की व्यवस्था करता है। अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियमावली बना सकती है। वर्तमान में केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में गठित किया गया है। इन सेवाओं पर भर्ती तदनुरूप अ.भा.से. भर्ती नियमावली के तहत की जाती है और सीधी भर्ती (प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से) तथा राज्य संवा (सं.लो.से.आ. द्वारा संयोजित समिति के माध्यम से) से पदोन्नति के द्वारा भर्ती की जाती है। अ.भा.से. शाखा राज्य सरकार सेवा से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती से संबंधित है जो कि क्रमश: भा.प्र.से./भा.पु.से./भा.व.से. पदोन्नति विनियम द्वारा शासित की जाती है।